राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। चुनाव के दौरान डयूटी पर तैनात मतदानकर्मी या सुरक्षाकर्मियों के घायल होने या मृत्यु होने पर निर्वाचन आयोग ने अनुग्रह राशि का प्रावधान किया है। आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें 30 लाख तक की अनुग्रह राशि और कैशलेस इलाज का प्रावधान किया गया है। यह सहायता राशि कर्मचारी को मिलने वाली अन्य आर्थिक सहायता के अतिरिक्त दी जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में अनुग्रह राशि के प्रावधान को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें चुनाव संबंधी सभी प्रकार की ड्यूटी में तैनात सभी कार्मिक, सीएपीएफ, एसएपीएस, राज्य पुलिस, होम गार्ड के सभी सुरक्षाकर्मी, कोई भी निजी व्यक्ति जैसे ड्राइवर, क्लीनर शामिल रहेंगे। डयूटी के दौरान उग्रवाद या असामाजिक तत्वों के किसी हिंसक कृत्य जैसे सड़क पर खदान, बम विस्फोट, सशस्त्र हमले और कोविड-19 के कारण मौत होती है तो इस स्थिति में 30 लाख रुपए की राशि कर्मचारी के परिजन को दी जाएगी।

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इस स्थिति 15 लाख की सहायता राशि

अन्य किसी कारण से मृत्यु की स्थिति में 15 लाख की सहायता दी जाएगी। चरमपंथी या असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के कारण स्थायी विकलांगता होने पर 15 लाख, गंभीर चोट के कारण स्थायी विकलांगता पर साढ़े सात लाख की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण सहित किसी भी चुनाव संबंधी काम के लिए निवास-कार्यालय छोड़ते ही चुनाव ड्यूटी पर होना माना जाएगा। इस अवधि में उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती है, तो उसे चुनाव ड्यूटी पर हुई घटना के रूप में माना जाएगा।

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कैशलेस इलाज की सुविधा

आयोग ने चुनाव में शामिल सभी कर्मियों के लिए सुविधाजनक अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। ड्यूटी पर घायल होने या बीमार होने पर तुरंत उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में कैशलेस इलाज कराने के आयोग के निर्देश हैं।

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