CG में शराब के शौकीनों को लगा झटका, इसलिए  अब बार-बार जाना पड़  सकता है शराब दुकान

छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नए नियम के तहत अब शराब दुकान के काउंटर  से एक व्यक्ति एक बार में  शराब या बियर की  एक बोतल ही खरीद पाएगा.

दूसरी बोतल खरीदने के लिए उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब 1-2 घंटे के  बाद वह उसी दुकान में  आकर शराब ले पाएगा.

इससे पहले काउंटर से 4 बोतल तक खरीदने का नियम था. यही कारण है कि उन्हें ज्यादा शराब यदि चाहिए तो बार-बार जाना पड़ सकता है.

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नियम में यह बदलाव शराब और बियर का अवैध संग्रहण और बिक्री पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया गया है.

उन्होंने यह भी बताया कि प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अद्धी और पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है.

दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा भी खरीद सकता है.

छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नियम के तहत शराब की कीमतें जहां बढ़ाई गई हैं, वहीं अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एक टाइम में शराब की एक बोतल ही खरीद पाएगा.

क्योंकि बियर पीने वालों में कई लोग ऐसे हैं, जो 1 से ज्यादा बियर पीते हैं.

इसके लिए उन्हें अब कई बार लाइन में लगकर खरीदना पड़ेगा. इससे दुकानों में भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी.