नई दिल्ली .  दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी. 16 साल के बेटे की परीक्षा के लिए कविता ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. जिसे कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया. शराब नीति मामले में के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है. फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल  में बंद है.

इससे पहले राउज एवेंन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले की आरोपी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई कर ली थी. कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. अदालत ने आज कविता की जमानत अर्जी खारिज कर दी. दिल्ली शराब घोटाला मामले में हाल ही में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है. इससे पहले मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है. हाल ही में कुछ दिन पहले आप नेता संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हैं.

सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि कविता केस में मुख्य आरोपी हैं. उन्होंने अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट किया है, जिसमें उनके मोबाइल फोन में मिले सबूत भी शामिल थे. ईडी के वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी इस केस में सफलता हासिल करने के कगार पर है और कविता को अंतरिम जमानत देने से जांच बाधित होगी. उन्होंने कहा कि कविता के बेटे के 12 में से 7 एग्जाम पहले हो चुके हैं. वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसके पिता और बड़ा भाई भी हैं.

सीबीआई पूछताछ के खिलाफ भी कोर्ट का रुख

कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार BRS नेता के कविता ने शनिवार को CBI पूछताछ के खिलाफ अदालत का रुख किया. सीबीआई को पूछताछ की दी गई अनुमति कविता ने वापस लेने का अनुरोध किया है. बता दें कि शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर रही है.

कविता के वकील नितेश राणा ने कोर्ट को बताया कि CBI ने ‘उनके पीठ पीछे’ उनसे पूछताछ करने की अनुमति मांगने वाली याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया को विफल कर दिया. राणा ने कहा, ‘‘मुझे गंभीर आशंका है कि अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए सीबीआई ने सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा.’’

कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया कि कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति देने वाले आदेश को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि उनका पक्ष नहीं सुना जाता. अदालत ने दलील सुनी और CBI द्वारा कविता की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगने के बाद मामले को 10 अप्रैल तक सुनवाई के लिए टाल दिया.