Delhi News:  नई दिल्ली. जो स्टूडेंट एक सरकारी स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल में ट्रांसफर चाहते हैं, उनकी ऐप्लिकेशन 10 अप्रैल यानी आज से लिए जा रहे है. जिन स्टूडेंट्स ने इसी साल दाखिला लिया है, उनकी ट्रांसफर ऐप्लिकेशन पर डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल पर ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी करेंगी. मगर जो स्टूडेंट्स पहले से सरकारी स्कूल में हैं, उन पर फैसला स्कूल के स्तर पर लिया जाएगा .

हर साल में काफी ट्रांसफर की कई ऐप्लिकेशन सामने आती हैं, इसे आसान बनाने के लिए ऑनलाइन ऐप्लिकेशन सिस्टम रखा गया है.

अकैडमिक ईयर 2024-25 के लिए स्टूडेंट्स के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने को लेकर दिल्ली निदेशालय ने गाइडलाइंस जारी की है. तीन तरह की कैटेगरी में ट्रांसफर होंगे. नर्सरी से क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट्स के ट्रांसफर पर स्कूल हेड फैसला नहीं लेंगे. स्कूल हेड ऐसी सभी ऐप्लिकेशन जोनल ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी को भेजेंगे, जो हर जोन में बनाई गई है. दाखिले और ट्रांसफर के लिए बनाए गए मसलों को देखने के लिए ही ये कमिटी बनाई गई हैं.

शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि कुल दाखिलों के 10% मामलों में ही ग्रीवांस कमिटी बदलाव करेगी. दिव्यांग कैटिगरी, बीमार स्टूडेंट, भाई-बहन, दाखिले के बाद घर बदलने के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा, केजी से क्लास 9 और 11 के वो स्टूडेंट्स जिनके एडमिशन इस सेशन में नहीं हुए हैं, उनके ट्रांसफर स्कूल लेवल पर होंगे.