चंडीगढ़. रिटायरमेंट के दिन एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अब पंजाब सरकार एक तारीख को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ से इंकार नहीं कर सकेगी. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल बैंच के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया है.

मोहाली वासी मलघर सिंह ने हाईकोर्ट की सिंगल बैंच में एडवोकेट गीतांजली छाबड़ा के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट की तिथि पर उसके आखिरी वेतन वृद्धि को एक वर्ष पूरा हो जाता है तो पंजाब सरकार एक तारीख को मिलने वाले इस लाभ से कर्मी को वंचित कर देती है.

सरकार माह के आखिरी दिन में उसे रिटायर मान लेती है और अगले माह की एक तारीख को उसे रिटायर मान वेतन वृद्धि लाभ से वंचित कर दिया जाता है. याची ने कहा कि पूरे सेवा काल के दौरान उसे वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है और जब रिटायरमेंट का समय आता है तो एक दिन की दलील देकर उसे इंक्रीमेंट से वंचित कर दिया जाता है. हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि यदि रिटायरमेंट के दिन उसके आखिरी इंक्रीमेंट को एक वर्ष पूरा हो गया है तो कर्मचारी एक तारीख को मिलने वाले वार्षिक इंक्रीमेंट का हकदार है.

हाईकोर्ट के आदेश के चलते मिलने वाले एक इंक्रीमेंट का प्रभाव कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ पर सीधे तौर पर पड़ता है. सिंगल बैंच के इस फैसले के खिलाफ 2022 में पंजाब सरकार ने खंडपीठ में अपील दाखिल की थी. मंगलवार को पंजाब सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए सिंगल बैंच के आदेश पर मोहर लगा दी.


ऐसे मिलेगा लाभ


यदि कोई व्यक्ति 31 मार्च 2024 को रिटायर हुआ है और उसे आखिरी इंक्रीमेंट मार्च 2023 में मिला था तो वह 1 अप्रैल 2024 को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र माना जाएगा.