Loksabha Election 2024: सवाईमाधोपुर. भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक ड्राय डे रहेगा. टोंक- सवाई माधोपुर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनावी क्षेत्रों में 26 अप्रेल को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से प्रतिबंध रहेगा और एवं मतगणना दिवस 4 जून को भी ड्राय डे घोषित किया है.

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना दिवस 4 जून 2024 को सम्पूर्ण जिले में सूखा दिवस रहेगा. पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित केन्द् के क्षेत्रों में भी सूखा दिवस रहेगा.

आदेश के उल्लंघन पर कारावास – जुर्माना

इसके अलावा सूखा दिवस के 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजन, आहार गृह, मधुशाला या किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय कर सकता है और न ही वितरित ही कर सकता है. सूखा दिवस को प्रभावी करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर औपचारिक आदेश जारी करते हैं. कोई भी व्यक्ति जो आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, उसे कारावास और जुर्माने तक के दंड या दोनों का प्रावधान है.

यह होता है सूखा दिवस

सूखा दिवस के अनुसार किसी भी चुनावी क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक की अवधि में उस क्षेत्र (विधानसभा या लोकसभा) पर स्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, होटल बार और वाईन आऊटलेट आवश्यक रूप से बंद रहते हैं.

लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक अवैध नकद राशि, नशीली दवाएं (ड्रग्स), शराब, कीमती धातुएं, मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुएं (फ्रीबीज) आदि जब्त की गई हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजस्थान पुलिस के साथ ही राज्य का एक्साइज विभाग तथा नारकोटिक्स एवं आयकर विभाग आदि केन्द्रीय एजेंसियां उपरोक्त वस्तुओं के अवैध परिवहन पर प्रमुखता से कार्रवाई कर रही हैं. ये विभाग तथा जांच एवं निगरानी एजेंसियां प्रदेश भर में कड़ी निगरानी रख रही हैं और किसी भी संदेहास्पद प्रकरण की सूचना अथवा जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

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