भुवनेश्वर। ओडिशा के विधायक के रूप में अपनी अयोग्यता को अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण बताते हुए भाजपा नेता अरबिंद ढाली ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी कदम उठाएंगे. उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा सदस्यता किसी गलत मंशा से रद्द की गई है. भुवनेश्वर में भाजपा के एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए ढाली ने कहा कि वह ओडिशा विधानसभा के सदस्य के रूप में अपनी अयोग्यता के खिलाफ जल्द ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.
बता दें कि अरबिंद ढाली जो जयदेव विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे को तीन दिन पहले सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) छोड़ने और राज्य में दोहरे चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के बाद विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
उन्हें आगामी चुनावों के लिए जयदेव विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है. उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा सदस्यता किसी गलत मंशा से रद्द की गई है और यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई है. ढाली ने दावा किया कि केवल बीजद छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है, लेकिन यही नियम दूसरों पर लागू नहीं किया गया है.
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