Lok Sabha Election 2024: नई दिल्ली . चुनाव आयोग ने दिल्ली में मतदान के दिन कर्मचारियों को सहवेतनिक अवकाश देने के आदेश दिए है.
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पी कृष्णमूर्ति ने चुनाव आयोग (ईसीआई) के आदेश तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदान के दिन कर्मचारियों को वेतन के साथ अवकाश देने के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि सभी पात्र कर्मचारी, चाहे वे सार्वजनिक या निजी संस्थान में कार्यरत हों, वह सभी मतदान के दिन वोट देने के लिए सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे. दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाताओं को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा. इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित सार्वजनिक, निजी या अन्य प्रतिष्ठान के नियोक्ताओं को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
आदेश का अनुपालन न करने पर नियमों के तहत जुर्माना के साथ-साथ सजा भी हो सकती है. इसलिए अपने यहां पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमों के हिसाब से मतदान करने के लिए वेतन के साथ अवकाश देना सुनिश्चित करें.