जालंधर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखकर स्कूल विभाग काफी सचेत है. बसों से स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को लेकर की गई सख्ती और नियम का पालन करने बस चालकों को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही स्कूलों को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह बस का परिचालन बहुत सुरक्षा के साथ करें. Read More – Punjab News : जेल में खूनी झड़प, दो कैदियों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बलबीर राज ने स्कूल बसों से स्कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘सुरक्षित स्कूल वाहन’ योजना के तहत विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपलों और स्कूल प्रशासकों के साथ बैठक ली और सुरक्षा से जुड़े तमाम विषयों पर विचार किया.
दिया यह निर्देश
बैठक में उपजिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि सुरक्षित स्कूल वाहन योजना के तहत नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. उन्होंने कहा कि स्कूल बसों के आगे स्कूल बस अवश्य लिखा होना चाहिए. चालक के पास लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए. स्कूल बसों में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को न बैठाया जाए. नियमों का उल्लंघन करने पर जहां भारी जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं स्कूल बसें भी जब्त कर ली जाएंगी.
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