पॉलिटिकल डेस्क। रामनवमी (Ram Navami) के दिन पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में जमकर हिंसा हुई थी। रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि बंगाल में रामनवमी पर जहां हिंसा हुई है, वहां लोकसभा चुनाव नहीं कराने चाहिए। कोर्ट ने बंगाल सरकार (Bengal government) को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि वह उन निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव की अनुमति नहीं देगा जहां राम नवमी समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा देखी गई है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम की अध्यक्षता वाली पीठ की यह टिप्पणी 17 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सुनवाई के दौरान आई है।
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कोर्ट ने कहा कि यदि लोग शांति और सद्भाव में नहीं रह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि चुनाव आयोग इन जिलों में संसदीय चुनाव नहीं करा सकता है। यही एकमात्र तरीका है. आचार सहिंता लागू होने के बावजूद, अगर लोगों के दो समूह इस तरह लड़ रहे हैं तो वे किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लायक नहीं हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव 7 मई और 13 मई को हैं। हम कहेंगे कि चुनाव कराने ही नहीं चाहिए। चुनाव का क्या फायदा? कोलकाता में भी 23 स्थान ऐसे हैं, जहां जश्न मनाया गया लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यदि आचार सहिंता लागू होने पर ऐसा हो रहा है, तो राज्य पुलिस क्या करती है? केंद्रीय बल क्या कर रहे हैं? दोनों झड़पों को रोक नहीं सके। अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? इस पर राज्य की तरफ पेश हुए वकील ने कहा कि सीआईडी ने अब जांच अपने हाथ में ले ली है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारा प्रस्ताव है कि हम भारत के चुनाव आयोग को एक सिफारिश करेंगे कि जो लोग शांति से जश्न नहीं मना सकते, उन्हें चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
जानिए क्या हुआ था रामनवमी के दिन
बता दें कि रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में जमकर बवाल हुआ था। मुर्शिदाबाद में शोभायात्रा में धमाके और धमाके किए गए। वहीं नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया था। इन घटनाओं में दर्जनों लोग घायल हुए थे। शक्तिपुर इलाके में धारा-144 लागू कर दी थी। कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण हो गए थे। वहीं इन घटनाओं को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा था। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस की विफलता की वजह से पथराव हुआ है।
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