हेमंत शर्मा, इंदौर। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकाल मंदिर (Mahakal Mandir) में लड्डू प्रसाद (Mahakal Laddu Prasad) के पैकेट का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। एमपी हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने मंदिर समिति को 3 महीने के भीतर इस मामले का निराकरण करने के लिए आदेश दिया है। इस पूरे मामले में जस्टिस अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई।
दरअसल, महाकाल के प्रसाद पैकेट पर मंदिर और ओम का चित्र बना है। इसे लेकर याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रसाद के पैकेट पर भगवान और मंदिर के फोटो बने हुए है। इस पैकेट को डस्टबिन में फेंक कर अपमान किया जाता है।
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इस मामले में एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। जिसमें HC ने महाकाल मंदिर समिति से 3 महीने के अंदर निराकरण करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि देश के कई बड़े मंदिरों में प्रसादी पैकेट पर मंदिर या भगवान की फोटो नहीं है।
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