Income Tax Saving Tips: करदाता कर चुकाने के लिए कर बचत के विकल्प तलाशते हैं. ऐसे कई विकल्प हैं जिनके जरिए आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं. अगर आप भी ऐसे ही विकल्पों की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है.
पीपीएफ
कई लोग इस विकल्प (टैक्स सेविंग टिप्स) में निवेश करके अपना टैक्स बचाते हैं. पीपीएफ में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है. इसमें निवेश पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है.
एफडी
कई बैंक और डाकघर टैक्स सेविंग एफडी की पेशकश करते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 5 साल की अवधि वाली FD पर 1.5 लाख रुपये का टैक्स बचाया जा सकता है. बैंक इस पर सात से नौ फीसदी का अच्छा ब्याज दे रहा है. लेकिन इसमें मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा.
life insurance policy
जीवन बीमा पॉलिसी हर किसी के लिए जरूरी है. आपको अपनी जरूरत के हिसाब से पॉलिसी लेनी चाहिए. अगर आप भी एलआईसी में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी. इस निवेश के जरिए भी 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचाया जा सकता है.
national pension system
अगर आप कहीं निवेश कर पैसा और टैक्स बचाना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए अच्छी है. इसमें आयकर विभाग की धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये तक की सालाना टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है.
National Savings Certificate
इस योजना में निवेश करने पर कोई बाजार जोखिम नहीं है. इसमें निवेशकों को सालाना 6.8 फीसदी का ब्याज दिया जाता है. इसमें करदाता सालाना 1.5 लाख रुपये टैक्स बचा सकते हैं.
Equity Linked Savings Scheme
इसमें भी निवेश करके एक साल में 1 लाख रुपये तक टैक्स बचाया जा सकता है. लेकिन करदाताओं को पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना होगा.
EPF
कर्मचारी भविष्य निधि में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स बचाया जा सकता है. आयकरदाता इसके जरिये 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी योजनाओं में निवेश करके भी टैक्स बचाया जा सकता है.
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