कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर खंडपीठ ने पत्नी द्वारा पति के खिलाफ अननैचुरल सेक्स की रिपोर्ट (FIR) को खारिज कर दिया है। होईकोर्ट ने कहा कि-पति-पत्नी के बीच अननैचुरल सेक्स जैसी कोई बात नहीं होती है। लिहाजा मामला खारिज करने योग्य है।

बता दें कि पत्नी ने अपने ही पति पर साल 2023 में अननैचुरल सेक्स की एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई थी। आईपीसी की धारा 377 और 506 के तहत पति पर मामला दर्ज हुआ था। पत्नी ने नरसिंहपुर में रहते हुए एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी। पति ने पत्नी द्वारा कराई गई एफआईआर को हाईकोर्ट में जस्टिस अहलूवालिया की बैंच में चुनौती दी थी। पति और ससुराल वालों पर पत्नी दहेज प्रताड़ना का केस भी लगा चुकी है। शादी के बाद से ही दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। पति और पत्नी पिछले 4 साल से अलग-अलग रह रहे हैं। साल 2019 में दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। जानकारी साजिदउल्ला, याचिकाकर्ता के वकील ने दी है।

04 May Love Horoscope: क्रश को प्रपोज करने का सही समय, पार्टनर के साथ रोमांस का लेंगे पूरा मजा,

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H