कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है. भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में दलीलें सुनी जाएंगी. दिल्ली में 25 मई को होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता को जमानत मिलती है या नहीं.

दिल्ली हाई कोर्ट में इससे पहले 8 मई को याचिका पर सुनवाई हुई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने ED और CBI को जवाब दाखिल करने के लिए और अधिक समय देते हुए मामले को 14 मई तक स्थगित कर दिया था. 3 मई को जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने दोनों एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. लेकिन ईडी और सीबीआई के वकीलों ने कोर्ट से और समय देने की गुजारिश की थी. सिसोदिया के वकील ने और समय की मांग का यह कहते हुए विरोध किया था कि ED और CBI ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया था कि 6 महीने में ट्रायल शुरू हो जाएगा.

इससे पहले भी सिसोदिया को कई बार कोर्ट से निराशा मिल चुकी है. वित्त वर्ष 2021-22 की शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था. मनीष सिसोदिया इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं. ED और CBI का दावा है कि शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया और बदले में उनसे रिश्वत ली गई.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत दी है. 2 जून को केजरीवाल को दोबारा सरेंडर करके जेल जाना होगा. राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जमानत पर हैं.