खरगोन. मध्यप्रदेश के खरगोन की एक अदालत ने नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में मां बेटे को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है. खरगोन जिले में शायद यह पहला मामला है, जिसमें रेपिस्ट के साथ उसे सहयोग करने वाली मां को भी सजा दी है. बताया जा रहा है कि आरोपी महिला लड़कियों के खरीद फरोख्त के मामले में भी लिप्त है.
रेपिस्ट बेटे को मां ने छुपने में की थी मदद
विशेष लोक अभियोजक खरगोन सरिता चौहान ने बताया कि खरगोन के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा ने नाबालिग छात्रा के के साथ दुष्कर्म के मामले में सूरज नामक व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में संरक्षण देने वाली उसकी मां रेखा बाई को भी 20 वर्ष की सजा दी गई है. खरगोन जिले में यह पहला मामला है, जिसमें दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उसकी मां को भी इतनी बड़ी सजा दी गई है.
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स्कूल से लौट रही छात्रा को ले गए गुजरात
अभियोजन के अनुसार 22 सितंबर 2021 को आरोपी ने अपने एक अन्य नाबालिग सहयोगी के साथ स्कूल से लौट रही पीड़ित और उसकी सहेली को रोका. इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर दोनों उन सहेलियों को अपने साथ ले गए. दोनों आरोपी उन्हें बस से जुलवानिया ले जाने के बाद गुजरात ले गए, जहां रेखा बाई ने उन्हें संरक्षण दिया. महिला रेखा बाई को आईपीसी की धारा 368 और 16-17 पोक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष की सजा सुनाई गई है.
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गुजरात में किया रेप
रेखा बाई ने भी 15 दिनों तक पीड़िता को साथ में रहने के लिए मजबूर किया. वह दोनों नाबालिग लड़कियों से मजदूरी भी कराने लगी. सूरज ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया. उधर दूसरे नाबालिग आरोपी ने भी अन्य नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया. यह मामला बाल न्यायालय में चल रहा है. उधर स्कूल से नहीं लौटने पर नाबालिग पीड़िताओं के परिजनों ने खोजबीन करने के बाद प्रकरण दर्ज कराया था.
मां को भी सजा
एडीपीओ ने बताया कि अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत अधिकतम सजा मां रेखा बाई को भी देने के निर्देश दिए. अदालत ने संरक्षण देकर संगीन अपराध कराने वाली महिला रेखा बाई के विरुद्ध नरमी नहीं बरती. आमतौर पर दुष्कर्म के मामलों में महिलाओं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं आ पाते हैं.
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महिला पर लड़कियों के खरीद परोख्त का मामला
इस मामले में विवेचना करने वाली खरगोन जिले के ऊन थाने की तत्कालीन प्रभारी गीता सोलंकी ने बताया कि रेखा बाई के विरुद्ध कसरावद थाने में लड़कियों की खरीद फरोख्त का भी मामला दर्ज है. इसके अलावा जिले के मंडलेश्वर में भी दो अन्य प्रकरण दर्ज हैं.
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