चंकी बाजपेयी, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR ग्रुप से जुडी कंपनी के काम पर मप्र भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रोक लगा दी है। साथ ही कंपनी पर 5 लाख रुपए के जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा कंपनी संपत्ति की खरीद बिक्री नहीं कर सकेगी। दरअसल, कंपनी के 95% राशि लेने के बाद भी भूखंड किसी और को बेचने पर रेरा ने यह कार्रवाई की है।
इस मामले में अधिवक्ता हितेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इंदौर ग्रीन के नाम से प्रोजेक्ट बनाया गया है। दुबई के ग्रुप की कपंनी ने शिकायतकर्ता नरेंद्र जोशी को प्लांट बेचा था। कंपनी को 95% पैसे मिल गए थे। जब कब्जे का समय आया तो अन्य आधारों पर नरेंद्र जोशी सेऔर अधिक पैसे की डिमांड की गई। जिसके बाद रेरा में 7 अगस्त 2020 को शिकायत की गई थी और कंपनी के जारी निरस्तीकरण के सूचना पत्र पर रोक लगा दी गई थी। सब रजिस्टार निर्देश दिए थे कि इस भूखंड के रजिस्ट्री न करें।
इसके बाद भी कंपनी ने भूखंड को आनंद गुप्ता को बेचकर रजिस्ट्री भी कर दी। जिसके बाद फिर रेरा शिकायत की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए एक आदेश पारित करते हुए खरीद फरोत पर रोक लगा दी गई है। कंपनी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं करें, आवंटन नहीं करें और नवीन आवंटितों से रुपए प्राप्त न करें। यह एम्मार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दुबई की यह सब्सीट्यूट वाली कंपनी है।
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