कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में नवनियुक्त 7 जजों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में हाईकोर्ट के नव नियुक्त सात जजों की नियुक्ति की अधिसूचना (दो नवंबर 2023) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।

जाति, वर्ग एवं परिवार वाद व्यवस्था को भी चुनौती

याचिकाकर्ता मारुति सोंधिया की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार साहू ने (4 नवंबर 2023 को) याचिका में एमपी हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉलेजियम की जाति, वर्ग एवं परिवार वाद व्यवस्था को भी चुनौती दी है। याचिका में आरोप है कि हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान में विहित सामाजिक न्याय तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नजर अंदाज कर एक ही जाति, वर्ग तथा परिवार विशेष के ही अधिवक्ताओं के नाम पीढ़ी दर पीढ़ी हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए बढ़ाए जाते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 13,14, 15,16 एवं 17 के प्रावधानों तथा भावना के विपरीत है। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय की आधारशिला रखी गई है।

कई बार संविधान में संशोधन

लिहाजा सामाजिक न्याय को साकार करने के लिए न्याय पालिका में सभी वर्गों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। इस संबंध में करिया मुंडा कमेटी की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है, कि हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में एक जाति वर्ग विशेष के ही जजों की नियुक्ति होने से बहुसंख्यक समाज के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से कानून की गलत व्याख्या करके उनको संवैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने के देश में कई फैसले आए है। लिहाजा उन असंवैधानिक फैसलों को निष्प्रभावी करने के लिए संसद को कई बार संविधान में संशोधन करना पड़े है।

ओबीसी, एससी, एसटी का प्रतिनिधि नहीं

आज याचिका की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस शील नागू, जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ ने की। अधिवक्ता उदय कुमार साहू ने कोर्ट को बताया कि आजादी से लेकर आज तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक भी SC तथा ST का जज नहीं बनाया गया है। हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में एक भी ओबीसी, एससी, एसटी का प्रतिनिधि नहीं है। कॉलेजियम द्वारा अपने मनमाने रूप से अपने चहेतों के नाम हाईकोर्ट जजों के रूप में रिकमंड करते हैं, जो एक जातिवादी, परिवारवादी व्यवस्था को निरंतर रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

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