मध्य प्रदेश के दो जिलों से बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने निर्देश पर बैतूल जिले के 7 नर्सिंग कॉलेज को सील कर दिया गया है। जबकि झाबुआ जिले में दो नर्सिंग कॉलेजों की मान्यताएं रद्द कर दी गई है। दरअसल, सीबीआई जांच में प्रदेश की 66 नर्सिंग कॉलेज अनफिट पाए गए थे। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
बैतूल में 7 नर्सिंग कॉलेज सील
अमित पवार, बैतूल। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर आज मंलगवार को राजस्व अमले ने पुलिस के साथ मिलकर 7 नर्सिंग कॉलेजों को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को पात्रता के आधार पर परीक्षा दिलाई जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, विजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मारूति अग्रसेन महाराज स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मां मालती देवी मैमोरियल नर्सिंग कॉलेज, बालाजी इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग, श्री गोवर्धन कॉलेज एंड स्कूल ऑफ नर्सिंग, श्रीओम कॉलेज ऑफ नर्सिंग और वेदांश कॉलेज ऑफ नर्सिंग को सील किया गया है।
झाबुआ में दो नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द
नीलेश भानपुरिया, झाबुआ। जिले में मां पद्मावती ऑफ नर्सिंग और अक्षर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की मान्यता की रद्द कर दी गई है। कलेक्टर को इन दोनों कॉलेजों को सील करने के भी निर्देश दिए हैं। जल्द ही दोनों कॉजेलों को सील कर दिया जाएगा।
BIG BREAKING: 5 नर्सिंग कॉलेज सील, हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने की कार्रवाई
गौरतलब है कि बीते दिनों इंदौर के पांच मेडिकल कॉलेजों को सील कर दिया था। इन कालेजों में इंदौर के दत्तात्रेय, राय एकेडमी, वर्मा यूनियन नर्सिंग, ह्यूतुंजय नर्सिंग और देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज शामिल थे।
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