दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. केजरीवाल को अंतरिम जमानत (Interim Bail) मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है. उन्हें अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा.
बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी यह याचिका स्वीकार ही नहीं की.
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है.
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जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका कल हुई थी खारिज
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी. लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें 2 जेल को सरेंडर करना ही होगा.
अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर हैं केजरीवाल
गौरतलब है कि दिल्ली कथित शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर हैं. ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे. हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे.
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