हेमंत शर्मा, इंदौर। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से अक्षय कांति बम को अग्रिम जमानत मिल गई है। धारा 307 के केस में जिला कोर्ट ने अक्षय कांति बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 8 मई को इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष अक्षय बम ने अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था।

बता दें कि अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम के खिलाफ 17 साल पुराने मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। दोनों को 10 मई को कोर्ट में पेश होना था। लेकिन दोनों पेशी से गैरहाजिर रहे। कोर्ट ने पुलिस को 8 जुलाई तक दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने को कहा।

अक्षय बम को HC से नहीं मिली राहत: फिर बढ़ी तारीख, अग्रिम जमानत पर 29 मई को होगी सुनवाई

8 जुलाई को जिला कोर्ट में होगी सुनवाई

अक्षय बम ने अग्रिम जमानत के लिए जिला न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। अब धारा 307 के मामले में 8 जुलाई को जिला कोर्ट में सुनवाई होगी।

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