कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) में गर्मी को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। दोपहर में कोचिंग संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य (Health) और जीवन सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

ग्वालियर में गर्मी का प्रकोप देखने मिल रहा है, जिसको देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने धारा 144 लगा दी है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए धारा 144 लागू की है। आदेश के तहत दोपहर में कोचिंग संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है।

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छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा को देखते यह रोक लगाई गई है। आदेश में दोपहर में कोचिंग संचालन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से किया जाने का जिक्र किया गया है। वहीं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर पढ़ाई की स्थिति सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक ही की जा सकेगी। यह आदेश आगामी 15 जून तक प्रभावी रहेगा।

एमपी कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कही ये बात

कलेक्टर के इस आदेश पर मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट एमपी सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने छात्र-छात्राओं के हित में इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कलेक्टर के इस आदेश को एक पक्षीय आदेश भी बताया है। उनका कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर लू का असर सिर्फ दोपहर में कोचिंग जाने से ही नहीं होता है, बल्कि मॉल ओपन प्लेस में घूमने जैसी जगहों पर भी बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए रोक लगाई जानी चाहिए।

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कलेक्टर के इस आदेश का सबसे ज्यादा स्वागत वे बच्चे कर रहे हैं, जो दोपहर के वक्त कोचिंग जाने को मजबूर थे। उनका कहना है कि ग्वालियर में टेंपरेचर 48 डिग्री तक पहुंच गया है, ऐसी स्थिति में दोपहर में कोचिंग जाने पर कई बार लू की चपेट में भी आ चुके हैं, साथ ही चक्कर भी आते हैं। कलेक्टर के इस आदेश के बाद दोपहर में कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी राहत मिल सकेगी।

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