हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर जिला कोर्ट (Indore District Court) से पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। डिस्ट्रिक कोर्ट ने 22वें मोटर दुर्घटना अधिनियम (Motor Accident Act) के तहत ब्याज सहित एक करोड़ 40 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि (Compensation Amount) दिए जाने का आदेश दिया है।

दरअसल, घटना 2021 की है, जहां राजगढ़ (Rajgarh) जिले के जीरापुर (Jirapur) के रहने वाला परिवार खाटू श्याम (Khatu Shyam) के दर्शन करने के लिए गए थे। जहां से लौटते समय उनकी गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक (Truck) ने टक्कर मार दी। इस दौरान गाड़ी में बैठे 6 लोगों की मौत हो गई थी और दो लोग घायल हो गए थे।

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जिसके बाद क्षतिपूर्ति राशि के लिए पीड़ित परिवार ने जिला कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर आज बुधवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद पीड़ित परिवार को एक करोड़ 40 लाख रुपए की राशि देने के आदेश दिए है। हालांकि पैसों से तो गम नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से परिवार वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली है।

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