शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल (Bhopal) के बहुचर्चित ज्ञानगंगा स्कूल (Gyanganga School) में छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मिनीराज मोदी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। भोपाल जिला कोर्ट से भी आरोपी की जमानत खारिज हुई थी। मिसरोद पुलिस ने आरोपी को पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार किया था।

गुरुवार को हाईकोर्ट में भोपाल के ज्ञानगंगा स्कूल में 8 साल की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। HC के जस्टिस विशाल धगत ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मिनीराज मोदी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। भोपाल जिला कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। पीड़ित बच्ची की मां सहित अधिवक्ता यावर खान और काजी परवेज ने जमानत पर आपत्ति लगाई थी।

BREAKING: ज्ञानगंगा स्कूल में दुष्कर्म का मामला, CM मोहन ने दिए SIT जांच के निर्देश

आपको बता दें कि भोपाल के ज्ञानगंगा स्कूल में करीब एक महीने पहले 8 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। ओनर और हॉस्टल वार्डन पर दुष्कर्म के आरोप है। मासूम की मां का आरोप है कि अपने रसूख के दम पर स्कूल संचालक मोदी खुद को बचाने में जुटा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने SIT जांच के निर्देश दिए थे। सीएम मोहन ने कहा कि था कि SIT गठित कर मामले की जांच की जाएगी।

ज्ञानगंगा स्कूल रेप आरोप मामला: मासूम ने घटनास्थल को पहचाना, मिनट टू मिनट सीसीटीवी फुटेज की जांच, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अबतक नामजद रिपोर्ट नहीं

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