शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। हाईपावर कमेटी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जोगी को स्टे देने से साफ इंकार कर दिया है और सुनवाई की अगली तारीख 9 अगस्त मुकर्रर की है।
मामले की जानकारी देते हुए संतकुमार नेताम और नंद कुमार साय की वकील रक्षा अवस्थी ने बताया कि जबलपुर उच्च न्यायालय से आए वरिष्ठ वकील राजेन्द्र तिवारी और डी. सिल्वा जोगी की तरफ से पैरवी करने पहुंचे थे।
उन्होंने इस मामले में स्टे मांगा तो दूसरे पक्ष की वकील रक्षा अवस्थी ने इसका विरोध किया उन्होंने दलील दी कि 23 साल में कभी भी अजीत जोगी ने अपनी जाति प्रमाण पत्र का वेरीफिकेशन नहीं कराया और कई सालों से जांच में सहयोग नहीं किया।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे देने से इंकार कर दिया और बचाव पक्ष यथास्थिति को बहाल करने की मांग भी ठुकरा दी। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई 9 अगस्त मुकर्रर की है।
आपको बता दें कि हाईपावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था। इस रिपोर्ट के खिलाफ जोगी हाईकोर्ट गए थे।