जालंधर. लोकसभा हलका 04-जालंधर (अ.ज.) के चुनाव के लिए हुए मतदान में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने 3,90,053 वोट लेकर बड़ी जीत हासिल की है. बीते लोकसभा उपचुनाव में जीतने वाले सुशील रिंकू (अब भाजपा उम्मीदवार) को 1,75,993 वोट से हरा कर एक बार फिर से जालंधर सीट पर कांग्रेस का परचम लहरा दिया है.
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू को 2,14,060, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पवन कुमार टीनू को 2,08,889, शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार मोहिंदर सिंह केपी को 67,911 और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट बलविन्दर कुमार को 64,941 वोट प्राप्त हुए. इसके साथ ही नोटा को 4,743 वोटें मिलीं. डीसी- कम-जिला चुनाव अधिकारी डा. हिमांशु अग्रवाल ने इंडियन नैशनल कांग्रेस के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी को काऊंटिंग पूरी होने पर विजेता सर्टीफिकेट दिया.
उन्होंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्कसिस्ट) के उम्मीदवार मास्टर परशोत्तम लाल बिलगा को 5,958, शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान) के उम्मीदवार सरबजीत सिंह खालसा को 19,284, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) की उम्मीदवार सोनिया को 1,055, डैमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार भगत गुलशन आजाद को 930, लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के उम्मीदवार ताराचंद शीला को 401, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बाल मुकन्द बावरा को 591, अपना समाज पार्टी की उम्मीदवार रजवंत कौर खालसा को 952, पीपल्ज पार्टी ऑफ इंडिया (डैमोक्रेटिक) के उम्मीदवार राज कुमार साकी को 1,088 वोटें मिली जबकि आजाद उम्मीदवारों में अशोक कुमार जाखू को 743, अमरीश भगत को 1,184, इकबाल चंद मडू को 1,956, गुरदीप सिंह बिट्टू को 1,113, नीटू शटरां वाला को 1,879, परमजीत कौर तेजी को 500 और रमेश लाल काला को 876 वोटें प्राप्त हुई.
17 उम्मीदवारों की जमानत हुई रद्द
लोकसभा चुनाव-2024 दौरान जालंधर संसदीय सीट से 20 कैंडिडेट मैदान में किस्मत आजमाने निकले थे. इनमें कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी (विजेता), भाजपा के सुशील रिंकू तथा आम आदमी पार्टी के पवन कुमार टीनू को छोड़ कर बाकी सभी 17 कैंडिडेट जमानत भी बचा नहीं पाए. शिरोमणि अकाली दल के मोहिंदर सिंह केपी, बसपा के एडवोकेट बलविंदर कुमार 1 लाख वोट भी हासिल नहीं कर पाए. 23 लाख की आबादी वाले जालंधर शहर के कुल 16.54 लाख वोटर्स में से 9,89,316 लोगों ने मतदान किया था. नियमानुसार पोल हुए वोट का 10 फीसद से कम वोट लेने वाले की जमानत जब्त हो जाती है.
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