भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के एक मामले में यहां एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी. पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख अखबारों में कथित रूप से ‘अपमानजनक’ विज्ञापन जारी करने से संबंधित मामला है. उस दौरान कांग्रेस ने सत्तारूढ़ BJP पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था.
अदालत ने 1 जून को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार को इस मामले में जमानत दी थी. वे अदालत के सामने पेश हुए थे. जज के एन शिवकुमार ने राहुल गांधी को 7 जून को निश्चित रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. बता दें कि 5 मई 2023 को कर्नाटक के कई अखबारों में विज्ञापन छपा था. शिकायत में कहा गया था कि कांग्रेस ने सारे झूठे दावे किए थे.
इस ऐड का टाइटल था ‘करप्शन रेट कार्ड.’ इसमें बासवराज बोम्मई की बीजेपी सरकार को 40% कमीशन सरकार बताया गया था. शिकायत में कहा गया था कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो विज्ञापन छपवाए उसमें उस समय के नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का हाथ था. इस विज्ञापन को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था.
सुनवाई के दौरान कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि राहुल गांधी को पेश होने के लिए छूट दी जाए. वहीं एक दूसरे मामले में MP-MLA कोर्ट प्रयागराज ने शुक्रवार को 2018 के एक मानहानि मामले में सुनवाई टाल दी थी. यह मामला अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा था. वकील की मौत के बाद मामले की सुनवाई अब 18 जून को होनी है.
राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह पर हत्या के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था. राहुल गांधी के खिलाफ BJP नेता विजय मिश्रा ने मानहानि का केस कर दिया. जिस मामले को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया था वह 2005 के फर्जी एनकाउंटर से जुड़ा था जिसमें अमित शाह को CBI कोर्ट ने बरी कर दिया था.
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