रामपुर. डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान सहित अन्य सभी आरोपियों को विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है. मामला डूंगरपुर बस्ती से जुड़ा हुआ है इसमें 2016 में घरों को खाली कराया गया था और घरों को तोड़ा गया था. इस मामले को लेकर 2019 में थाना गंज में कई अलग-अलग लोगों ने मुकदमे दर्ज कराये थे.

एक मुक़द्दमा वादी गुड्डू की ओर से भी थाना गंज में दर्ज कराया गया था. इसमें आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी किया. इस मामले में आजम खान सहित कई लोग आरोपी थे. इसमें सपा नेता आजम खान, शाहजेब खान, फ़साहत अली शानू, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान, परवेज़ और फिरोज आरोपी है.

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बता दें कि अब तक चार मुकदमों में फैसला आ चुका है. दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि दो में सजा हो चुकी है. सपा नेता फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं. बस्ती निवासी एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

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