इंद्रपाल सिंह, नर्मदापुरम। Narmadapuram News: जिले के सांगाखेड़ा गांव में 15 माह पहले एक बुजुर्ग महिला से जेवर लूटने की नियत से आरोपी सुनील कीर ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी जघन्य निर्मम हत्या कर दी थी। आरोपी ने बुजुर्ग महिला के दोनों पैरों को धारदार हथियार से काटकर चांदी की कड़ी लूट ली थी। इस घटना की सुनवाई करते हुए मंगलवार को प्रथम सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को तिहरा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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जिले के सांगाखेड़ा गांव निवासी बुजुर्ग महिला राम बाई चोरे के दोनों पैर काटकर आरोपी सुनील कीर ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। विगत 7 मार्च 2023 की रात में हत्यारे सुनील कीर ने बुजुर्ग महिला पर लूट की नियत से धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। इसी मामले में आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आज आरोपी को फैसला सुनाया।
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न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपी सुनील कीर को तिहरा आजीवन कारावास को सजा के साथ ही 15000 रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। इस फैसले के सबंध में जिला अभियोजन राजकुमार नेमा ने बताया कि आज न्यायालय ने इस घटना को जघन्य हत्या मानने हुए आरोपी सुनील कीर की तिहरा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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