कर्ण मिश्रा, ग्वालियर. मध्य प्रदेश ग्वालियर में ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट कंपनी (E-commerce Website Flipkart) के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दायर किये गए परिवाद की सुनवाई के बाद फ्लिपकार्ट कंपनी (Flipkart) के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र अंतर्गत साकेत नगर में रहने वाले दिनेश शर्मा ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Online Platform Flipkart) से एक मोबाइल ऑर्डर किया था. कुछ दिनों बाद दिनेश शर्मा को मोबाइल भी मिल गया, लेकिन जब बार-बार उसकी सर्विस में प्रॉब्लम देखने मिली तो वह सर्विस सेंटर पहुंचे. जहा कंपनी के सर्विस सेंटर ने दिनेश शर्मा को बताया कि यह मोबाइल पुराना है. इसकी वारंटी खत्म हो चुकी है, लेकिन जब दिनेश शर्मा ने मोबाइल का बिल दिखाया तो कंपनी सर्विस सेंटर द्वारा उन्हें बताया गया कि यह बिल भी फर्जी है.

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खुद के साथ हुई धोखाधड़ी का पता चलने पर दिनेश शर्मा पड़ाव थाने पहुंचे और कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. जिसके बाद दिनेश शर्मा जिला कोर्ट में इस मामले को लेकर पहुंचे. जहां उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर किया.

कोर्ट ने दिए मुकदमा चलाने के निर्देश

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि फ्लिपकार्ट कंपनी और उसके सेलर ने दिनेश शर्मा को पुराना मोबाइल कूटरचित बिल के जरिए भेजा था. ऐसे में जिला न्यायालय ने उपभोक्ता के साथ की गई धोखाधड़ी के आधार पर फ्लिपकार्ट कंपनी के CMD और मोबाइल सेलर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं.

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Flipkart पर चलेगा आपराधिक मुकदमा

गौरतलब है कि परिवादी दिनेश शर्मा के वकील दिलीप शर्मा ने कोर्ट में यह तथ्य भी रखा है कि फ्लिपकार्ट कंपनी पर मोबाइल सहित कई अन्य संसाधन और सामान फर्जी और नकली उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे हैं. ऐसे में अब फ्लिपकार्ट कंपनी और मोबाइल सेलर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा और देखना होगा कि इस मामले में कंपनी के खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है.

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