NEET परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं, जिसमें से ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा कैंसिल वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी. नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी कल सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने कहा है कि NEET काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी. वहीं, NTA ने कहा है कि वे हाईकोर्ट में दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कराने के लिए पेटिशन फाइल करेंगे.
11 जून को सुनवाई में क्या था फैसला
इससे पहले इसी सप्ताह के दौरान मंगलवार, 11 जून को उच्चतम न्यायालय में हुई एक अन्य याचिका पर सुनवाई के पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था. मामले की सुनवाई कर रही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की बेंच ने NEET UG Counselling 2024 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कहा कि परीक्षा रद्द करने और फिर से आयोजन की ही मांग पर अब अगली सुनवाई 8 जुलाई 2024 को होनी है.
नीट काउंसलिंग पर रोक की भी मांग
ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्लाह मोहम्मद फैज और शैंक रोशन मोहिद्दीन ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि छात्रों के हितों की खातिर यह याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में जब तक जांच होती है तब तक नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए. जानकारी दे दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही दो याचिका पेंडिंग है और पेपर लीक के ग्राउंड पर एग्जाम कैंसिल कराने की गुहार लगाई जा चुकी है. गौरतलब है कि कोर्ट ने पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए NTA को नोटिस भी जारी किया था हालांकि रिजल्ट पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था.
क्यों नाराज हैं छात्र?
याचिकाकर्ताओं ने NEET-UG परीक्षा 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है. एक परीक्षा केंद्र के 67 परीक्षार्थियों को पूरे 720 अंक मिले हैं, इस पर याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में 5 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा का पेपर लीक होने की व्यापक शिकायतों का भी हवाला दिया गया है. इससे पहले भी पेपर लीक होने के आधार पर परीक्षा रद्द करने की मांग वाली 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को ऐसी ही एक याचिका पर नोटिस जारी किया था. लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
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