इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस खान को बड़ी राहत दी है. विधायक अमानतुल्लाह और उनके बेटे अनस की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.
पीड़ित पक्ष ने की थी गिरफ्तारी पर रोक की मांग
आप नेता अमानतुल्ला खान और उनके बेटे ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस शैलेंद्र क्षितिज की डिवीजन बेंच ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए हैं.
7 मई को हुई थी मारपीट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. अमानतुल्ला खान दिल्ली की ओखला सीट से विधायक हैं. बीते माह 7 मई को नोएडा के पेट्रोल पंप पर मामूली बात को लेकर पंप के स्टाप से मारपीट हुई थी. अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पिछले कुछ समय से दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में बरती गई अनियमितताओं के मामले में भी आरोपी हैं. इस मामले में वह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने की वजह से ईडी के रडार पर हैं. ईडी ने उनसे कई बार पूछताछ भी की थी.
अपने खिलाफ लगे आरोपों को लेकर आप विधायक अमानतुल्ला खान का कहना है कि इसमें कोई दम नहीं है. ये BJP की साजिश है. उन्हें जान बूझकर फंसाया जा रहा है.
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