कुमार इंदर, जबलपुर। नीट परीक्षा परिणाम में धांधली को लेकर लगी याचिका पर आज एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई होना है। मामले को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जबलपुर की रहने वाली छात्रा अमीषी वर्मा की ओर से एमपी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा को लेकर कई गड़बड़ियों का हाल ही में खुलासा हुआ है। इसी को लेकर याचिका दायर की गई है, याचिका में नीट परीक्षा 2024 में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 

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छात्रा अमीषी वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि, उसने भी नीट 2024 की यूजी परीक्षा दी थी और उसे 720 में से 615 अंक हासिल हुए हैं। जबकि उसे 700 से भी ज्यादा नंबर मिलने की उम्मीद थी। याचिका में हवाला दिया गया है कि एक कोचिंग सेंटर के आठ छात्रों के नाम व रोल नंबर एक समान दिए गए हैं। बताया गया है कि सभी छात्रों को परीक्षा में शत प्रतिशत अंक मिले हैं। इसके अलावा याचिका में एक ही कोचिंग संस्थान के 6 छात्रों को शत प्रतिशत अंक और दो को 718 और 719 अंक प्राप्त होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। 

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याचिकाकर्ता छात्रा अमीषी वर्मा के अधिवक्ता आदित्य संघी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अब तक व्यापम घोटाला ही हुआ था। लेकिन 2024 नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी व्यापम से कई गुना बड़ा है और इसे व्यापमं का बाप कहा जा सकता है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने आरोप लगाया है कि इस परीक्षा के परिणाम जारी करने में करोड़ों रुपयों का लेनदेन हुआ है। उन्होंने कहा है कि आज तक के इतिहास में नीट परीक्षा में अब तक टॉपर आने वाले तीन छात्रों को ही 720 अंक मिले थे। लेकिन 2024 की परीक्षा में 67 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 720 में से 720 नंबर हासिल किए हैं। इसके अलावा माइनस मार्किंग का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने कहा है कि अगर परीक्षार्थी ने एक भी गलत उत्तर दिया है तो उसके चार नंबर काटने का प्रावधान है। लेकिन परीक्षा के परिणाम में छात्रों को 717, 718 और 719 नम्बर तक दिए गए हैं जिससे भारी गड़बड़ी की आशंका पैदा हो रही है। 

उनका कहना है कि परीक्षा परिणाम के सामने आने से ऐसा लगता है कि पहले से ही परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रची गई थी। पहले से पेपर दिए गए थे और केंद्र भी बना दिए गए थे और छात्रों को मिली भगत करके उन्हें उत्तर पुस्तिका में गोले लगाने के लिए ही परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हरियाणा के छात्रों के गुजरात में जाकर परीक्षा देने और गुड़गांव के छात्रों के झज्जर के परीक्षा केंद्र में शामिल होने का भी अपनी याचिका में जिक्र किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर इस याचिका में नेशनल मेडिकल काउंसिल, मध्य प्रदेश सरकार और नीट की परीक्षा आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पार्टी बनाया गया है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ ही फिर से टेस्ट लेने और ऐडमिशन पर स्टे लगाने की प्रार्थना की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही सुनवाई 

मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा 4 जून को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा – यूजी 2024 को रद्द करके फिर से आयोजन किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर से सुनवाई करेगा। इससे पहले 11 जून को भी इसी मामले को लेकर लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और NTA से जवाब मांग चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को फटकार भी लगाई है।

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