राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब एक ही घर (कैम्पस) में अलग-अलग बिजली मीटर लग सकेंगे। ऊर्जा विभाग के पायलट प्रोजेक्ट में कुछ शर्तों के आधार पर नए कनेक्शन दिए जाने के आदेश दिए हैं। अब तक विधिक बंटवारा नहीं होने पर अलग मीटर नहीं लगता था। जिससे एक ही परिवार में अलग रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इससे राहत मिलेगी।
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अलग-अलग मीटर लगाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। अब अलग स्वतंत्र घरेलू कनेक्शन के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं बिजली चोरी का प्रकरण लंबित होने अलग कनेक्शन नहीं मिलेगा। लंबित बकाया राशि को अलग कनेक्शन लेने पर आधा-आधा बांटना होगा। ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की तीनों ही विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश में कहा है कि एक ही कैम्पस में अलग-अलग परिवारों के लिए स्वतंत्र घरेलू बिजली मीटर दिए जाने का काम सिर्फ उसी स्थिति में किया जा सकता है जब पहले से लगे मीटर पर किसी तरह का बकाया नहीं हो।
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एक ही कैम्पस में अलग-अलग मीटर लगाने के फैसले का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जो किराए के मकान में रहते हैं। जिन्हें पहले से लगे मीटर में होने वाली खपत का अलग-आंकड़ा सब मीटर लगाकर देखना पड़ता है। इसके अलावा आपसी विवाद के चलते एक ही परिवार के सदस्यों के साथ भी अलग-अलग मीटर लगवाने की कोशिश सफल नहीं हो पाती थी और अब इस नई व्यवस्था से मीटर लग सकेंगे।
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