सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के शेष 13 प्रतिशत अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन मंडल आयोग के द्वारा समूह-3, उपयंत्री, मान चित्रकार, समयपाल, एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2022 में आयोजित की गई थी। चयन परीक्षा का परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए घोषित किया गया था।

 घोषित परीक्षा परिणाम में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 6036/ 2023 दायर की गई थी। इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका क्रमांक 6036/ 2023 को DISMISS कर दिया गया है।

न्यायालयीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल आयोग ने 87 प्रतिशत रिक्त पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गये थे। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी हुए थे। उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत अभ्यार्थियों के नियुक्ति का भी मार्ग खुल गया है।

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