Yogi Government 2024-25 New Transfer Policy: योगी सरकार ने अपनी नई स्थानांतरण नीति 2024-25 में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से राहत प्रदान की है. इस नीति के तहत, दिव्यांग कार्मिकों या उनके आश्रित परिवारीजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो, उन्हें सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा जाएगा. इन कार्मिकों के स्थानांतरण केवल गंभीर शिकायतों या अपरिहार्य कारणों से ही किए जाएंगे. इसके साथ ही उन्हें उनके गृह जनपद में तैनात करने पर भी विचार किया जाएगा.
दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को मिलेगा विशेष विकल्प
नई स्थानांतरण नीति में दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के लिए भी विशेष प्रावधान हैं. मंदित बच्चों और चलन क्रिया से प्रभावित बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसी जगह पर की जा सकेगी, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो या जहां से उनकी उचित देखभाल हो सके. इसके अलावा, व्यक्तिगत कारणों जैसे चिकित्सा, शासकीय सेवा, बच्चों की शिक्षा के दौरान मृत माता या पिता के अवयस्क बच्चों के पालन-पोषण और देखभाल के आधार पर भी स्थानांतरण या समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो.
उल्लखेनीय है कि लोकसभा चुनावों के बाद पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने नई स्थानांतरण नीति 2024-25 को मंजूरी प्रदान की है.
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