सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 विवाद में फाइल की गई नई याचिकाओं पर आज सुनवाई की और HC में सभी मामलों पर रोक लगा दी. पीठ ने केंद्र और NTA को भी नोटिस जारी किया है. NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्र सरकार और NTA से 8 जुलाई तक जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुल 14 याचिकाओं पर सुनवाई की. इनमें से 10 याचिकाएं 49 छात्रों ने और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम के छात्र संगठन ने फाइल की थी. इस बीच, शेष 4 NTA द्वारा फाइल की गईं थी.
NTA और केंद्र को नोटिस क्यों
NTA की उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है जिसमें केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था. NEET-UG 2024 की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये एक गंभीर मामला है.
इससे पहले केंद्र और एनटीए ने क्या कहा
केंद्र सरकार और NTA ने 13 जून को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने MBBS और अन्य ऐसे पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस नंबर रद्द कर दिए हैं.
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि NEET-UG 2024 परीक्षा के संचालन में किसी भी लापरवाही, यहां तक कि 0.001 प्रतिशत जैसी छोटी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने केंद्र और NTA के अधिवक्ताओं से कहा कि ऐसी किसी भी लापरवाही से गंभीरता से निपटा जाना चाहिए.