संदीप शर्मा, विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में दो लोगों को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने 10-10 की सजा सुनाई है. साथ ही 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. इस केस की अपर लोक अभियोजक राघवेंद्र सिंह राठौड़ ने की.
अपर लोक अभियोजक राघवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जनवरी 2021 में कोतवाली पुलिस ने शमशान घाट के पास से खुरई निवासी शरद उर्फ प्रवेंद्र व्यास और जितेंद्र अहिरवार को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने उनके कब्जे से 50 किलो गांजा जब्त भी किया था. शरद के पास 3 किलो और जितेंद्र के पास प्लास्टिक की बोरी में 47 किलो गांजा रखा हुआ था.
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एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया गया. जहां आज जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार राठी ने अपर लोक अभियोजक की दलील और कोतवाली पुलिस के सबूत से संतुष्ट होकर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 का कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थ से दंडित किया है.
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