लखनऊ. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं हैं. 2010 में वाराणसी में दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी.
यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और वाराणसी से लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अजय राय को गैंगस्टर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट से बाद झटका लगा है. 2010 में मारपीट और उपद्रव से जुड़े एक मामले में तत्कालीन मायावती सरकार ने अजय राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा लगवाई थी. हाईकोर्ट ने यह कह कर इस केस को रद्द करने से मना कर दिया था कि अजय राय पर 27 आपराधिक केस दर्ज हैं. हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट गए थे.
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बता दें यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के साथ चार अन्य के खिलाफ करीब चौदह साल पहले वाराणसी के चेतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी. जिसके तहत वर्ष 2010 में उनपर आईपीसी की धारा 147, 148, 448, 511, 323,504, 506, 120 बी और सेक्शन 7 आफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, और सेक्शन 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट में मामला दर्ज हुआ था. जिसके बाद इस मामले में जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 28 अक्टूबर 2011 को कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी थी.
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