शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में नए कानून के बाद अब जल्द ही जेलों का नाम बदला जाएगा। एमपी में जेलों को अब सुधारात्मक संस्था एवं बंदीगृह कहा जाएगा। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। सदन में पेश हुए विधेयक में 18 अध्याय रखे गए हैं।
प्रदेश में नए कानून के बाद अब जल्द ही जेलों का नाम बदला जाएगा। मध्य प्रदेश की जेलों को सुधारात्मक संस्था एवं बंदीगृह कहा जाएगा। बंदियों को आचरण बदलने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर्स बंदियों को जेल में रहने की अलग जगह होगी। आदनत अपराधियों और सामान्य कैदियों को अलग अलग रखा जाएगा।
इस संबंध में मध्यप्रदेश विधानसभा सदन में विधेयक पेश किया गया है। जिसमें 18 अध्याय रखे गए है। वहीं इसे लेकर राज्य मंत्री नरेद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि किसी कारण से बने अपराधियों का पुनर्वास होगा। कैदियों को अपराध की दुनिया से बाहर लाने पर भी काम किया जाएगा। एमपी विधानसभा के पटल पर विधेयक रखा गया है।
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