न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कलेक्टर के प्रतिवेदन पर प्रभारी नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है. वृत्त बिजुरी तहसील कोतमा राजेंद्र दास पनिका के पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही पाए जाने पर संभाग आयुक्त बीएस जामोद ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है. मप्र सिविल नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है.

जानकारी के मुताबिक, 22 मई 2024 को कलेक्टर आशीष वशिष्ठ के प्रतिवेदन पर प्रभारी नायब तहसीलदार वृत्त बिजुरी तहसील कोतमा ने स्वेछा पूर्वक मनमानी रूप से शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरित किया जाना पाए. साथ ही लंबित प्रकरणों के निराकरण में तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं किए जाने के साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3736, 6 जून 2024 को जारी कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया.

इसके अलावा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विधि विरूद्ध अधिकारिता विहीन आदेश पारित करने और शासन के निर्देशों का पालन न करते हुए पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही करने पर मप्र सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के विपरित होने से दंडनीय पाया गया था. जहां कलेक्टर के पत्र और प्रतिवदेन के आधार पर कमिश्रर शहडोल ने मप्र सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत राजेंद्र दास पनिका तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय नियत किया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

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