बिलासपुर। भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से झटका लगा है. न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए लगाई गई देवेंद्र यादव की अर्जी को ठुकरा दिया है.

बता दें कि जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला और देवाशीष तिवारी के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की. इस याचिका में उन्होंने भिलाई निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में देवेंद्र यादव के चुनाव को चुनौती दी. याचिका में यह आरोप लगाया गया कि देवेंद्र यादव ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है.

पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने तकनीकी आधार पर उनकी चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए एक अर्जी दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी ठुकरा दी है और इस मामले को सुनवाई योग्य माना है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 31 जुलाई को होगी.

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