Rajasthan News: उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने राज्य को कंज्यूमर-ट्रेडर फ्रेंडली स्टेट बनाने की दिशा में नई पहल करते हुए लाइसेन्सिंग एवं निरीक्षण प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए कम्प्यूटराईज करने के निर्देश दिये हैं, ताकि राज्य में लाइसेन्सिंग एवं निरीक्षण प्रक्रिया सरलीकृत, भयमुक्त और जवाबदेह हो सके।
मंत्री ने बताया कि इस पहल पर उपभोक्ता मामले विभाग ने इस दिशा में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। इस क्रम में प्रमुख शासन सचिव उपभोक्ता मामले श्री भास्कर ए सावंत ने आदेश जारी किये हैं। जिसके तहत विधिक माप विज्ञान के अन्तर्गत ऑनलाईन संचालित बाट या माप विनिर्माता, व्यवहारी एवं मरम्मतकर्ता के लाईसेन्स नवीनीकरण की तीनों सेवाओं को निर्धारित देय शुल्क ऑनलाइन जमा कराने के उपरान्त तत्काल स्वतः कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था से ऐसे पात्र (Eligible) अनुज्ञापत्र धारकों का नवीनीकरण किया जा सके।
प्रमुख शासन सचिव सावंत ने निरीक्षण और जांच व्यवस्था को भी समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के क्रम में निर्देश जारी किये हैं। यह इन्सपेक्टर राज समाप्ति के क्रम में एक बड़ा कदम है। इसके अनुसार अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण अब कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से आवंटित होंगे और 48 घन्टे के भीतर रिपोर्ट पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड की जायेगी। निरीक्षण और प्रवर्तन कार्यवाही गुणवत्ता पूर्ण होगी। इस क्रम में विभाग ने 09 बिन्दुओं का निर्धारण किया है। इसकी पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।
इसके अलावा शिकायत के आधार पर किये जाने वाले निरीक्षण जांच का निस्तारण 30 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से किया जायेगा और निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता को भी सूचित किया जायेगा।
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