कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक पुलिस अधिकारी ने अपने अधिकार के लिए 30 साल लंबी लड़ाई लड़ी। आज उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई है। पुलिस अधिकारी को अब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। डकैतों से हाइकोर्ट तक के कठिन सफर के बाद उन्हें अब जाकर न्याय मिला है।
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दरअसल, 30 साल के लंबे सफर और उसमें 26 साल की कानूनी लड़ाई के बाद कार्यवाहक एसआई अतुल सिंह चौहान को जीत मिल गई है। डकैत मेहरबान सिंह सहित अन्य इनामी डकैतों के एनकाउंटर में शामिल अतुल सिंह चौहान को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का लाभ मिले इसके संबंध में आदेश जारी किया है।
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अतुल सिंह चौहान ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का लाभ लेने के लिए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 24 दिसंबर 1997 से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का लाभ देने का आदेश दिया है। इस प्रक्रिया को चार माह के भीतर किया जाए जिससे जुड़ी सख्त टिप्पणी भी कोर्ट ने की है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि मामला लगभग 30 साल पुराना है ऐसे में यदि विभाग को याचिकाकर्ता के मामले में फिर से विचार करने के लिए कहेंगे तो और ज्यादा समय लगेगा। ऐसे में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का आदेश ही सही है।
गौरतलब है कि अतुल सिंह चौहान बतौर कार्यवाहक एसआई आरोन थाना प्रभारी है।
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