अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के हमलों के बीच अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी पद अर्धसैनिक बलों के लिए आरक्षित किए जाएंगे. CISF ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और इस फैसले के आधार पर CISF जल्द ही भर्तियों के लिए ये नियम लागू करेगी.

इस मामले को लेकर BSF के DG नितिन अग्रवाल ने कहा कि, ‘हम सैनिक तैयार कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता.’ इससे सभी बलों को फायदा होगा. पूर्व अग्निवीरों को भी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा.

CISF ने क्या कहा?

CISF की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का बड़ा कदम उठाया है. इसको लेकर CISF ने भी सारे इंतजाम कर लिए हैं. कांस्टेबलों की 10% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी, साथ ही, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी.

केंद्र सरकार ने 2022 में किया था 10% आरक्षण का ऐलान

केंद्र सरकार ने 2022 में ऐलान कर दिया था. जब ‘अग्निवीर योजना’ का विरोध बढ़ा था तो गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अर्ध सैनिक बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी. इन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा. रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का वादा किया था. इनके अलावा गोवा ,उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस और उससे जुड़ी सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही थी.

क्या है अग्निपथ स्कीम ?

सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी. ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट-टर्म स्कीम है. सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के आई योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया- अग्निवीर. इसमें सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले 4 सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है. सर्विस पूरी होने पर 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75 % को एक बड़ी राशि के साथ, स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे क्षमता के अनुसार नया काम खोज सकें.