शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों के संबंध में बड़ा निर्णय लिया है। ट्यूशन पढ़ने वाले सरकारी शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। शिक्षा विभाग की सेवा में जिन्हें 10 साल से कम अध्यापन का अनुभव उन्हें भी पात्रता नहीं होगी।

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सेवानिवृत शिक्षक, संविदा शिक्षक, शिक्षामित्र, शैक्षणिक अधिकारी, निरीक्षक और प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक भी राष्ट्रीय पुरस्कार लेने की हकदार नहीं होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने मापदंड तय किया। अब जिला स्तरीय समिति के चयन के बाद राज्य स्तरीय समिति पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन करेगी। अवार्ड के लिए उत्कृष्ट कार्य से संबंधित अभिलेख, सहायक सामग्री, प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो और रचनात्मक क्रियाकलाप भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।

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