दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो अस्थायी तौर पर आम आदमी पार्टी को दफ्तर के लिए जमीन देने पर फैसला करे. दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के आग्रह पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को 10 दिनों का समय दिया है. 25 जुलाई को अब इस मामले में सुनवाई होगी. आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने आप के आग्रह पर विचार करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा था.  

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली बार 5 जून को हुई सुनवाई में कहा था कि आम आदमी पार्टी अन्य दलों की तरह दिल्ली में पार्टी कार्यालय पाने की हकदार है. उस समय केंद्र सरकार को इस मामले पर फैसला करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया था, जिसके खत्म होने पर आज दोबारा से सुनवाई हुई. वर्तमान में आप का दफ्तर दीन दयाल उपाध्याय रोड पर है.