शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में ATM और बैंक की नगदी गाड़ियों को लेकर गृह मंत्रालय ने नया नियम बनाया है। इसके अनुसार शहरों में रात 9 बजे और ग्रामीण इलाकों में शाम 7 बजे के बाद कैश का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। वहीं यदि गाड़ी में 10 करोड़ रुपए तक कैश है तो उसमें दो गार्ड अनिवार्य रूप से होंगे। आज होने वाली मोहन कैबिनेट की बैठक पर इसका प्रस्ताव लाया जाएगा।

 रुकेगी घटनाएं 

दरअसल गृह विभाग का मानना है कि नए नियम आने से चोरी, डकैती और लूट जैसे वारदात को रोकने में काफी मदद मिलेगी। वर्तमान में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कई बार कैश से भरी गाड़ियां लूट का भी शिकार हो चुकी है। लिहाजा इस निणर्य से ऐसी घटनाओं में अंकुश जरूर लगेगा।   

मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आजः इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

वहीं कैश वाहन में ज्यादा नगदी होने पर हथियारों से लैस दो गार्ड, ड्राइवर समेत दो कर्मचारी, सीसीटीवी, लॉकर, कम्युनिकेशन का स्ट्रांग सिस्टम और जीपीएस ट्रैकिंग होना जरूरी होगा। यानी कैश ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग करने वाली प्राइवेट एजेंसियां अब तभी मप्र में काम कर पाएंगी, जब इन प्रावधानों का पालन करेंगे। 

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m