लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी पुत्री बदायूं से पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्या को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया है. मामले में स्वामी प्रसाद, संघमित्रा समेत अन्य तीन के खिलाफ, दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने धारा 82 जारी करने का दिया है.

एसीजेएम तृतीय MP-MLA अलोक वर्मा की कोर्ट ने लखनऊ के गोल्फ सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और भाजपा की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या से जुड़े विवादित मामले में मौर्या समेत अन्य तीन आरोपियों को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के कारण सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 82 जारी कर दिया है.

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मौर्या परिवार इसी मामले को लेकर MP MLA कोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट भी गए थे, जहां जस्टिस जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्या को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपके खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं, आपको वापस MP-MLA कोर्ट ही जाना होगा. लेकिन बावजूद इसके मौर्या परिवार उच्च न्यायालय को ही दोषी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. हालांकि इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से ही नहीं लिया गया.

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वहीं वादी दीपक कुमार स्वर्णकार की तरफ से उनके अधिवक्ता रोहित कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार तिवारी ने कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें अति शीघ्र ही न्याय मिलेगा.

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