मुक्तसर : करीब तीन साल पुराने मामले में, जब एक नौ वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने का आरोप पिता पर लगा, एडिशनल सेशन जज अमिता सिंह की अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही, उसे 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जानकारी के अनुसार, बरीवाला थाना में आउटरीच वर्कर जिला सुरक्षा यूनिट की हिना ने शिकायत दर्ज करवाई थी. उन्होंने बताया कि जब वह गांव वंगल के दौरे पर थीं, तब उन्होंने तीन बहनों से मुलाकात की, जिनमें से एक की उम्र 17 साल, दूसरी की 15 साल और तीसरी की 9 साल थी.
बड़ी बेटी ने बताया कि उसका सौतेला पिता उसके साथ गलत हरकतें करता आ रहा है जब से वह छोटी थी. कुछ दिन पहले, जब उसकी 15 वर्षीय छोटी बहन ननिहाल गई हुई थी, तो पिता ने नौ वर्षीय छोटी बहन के साथ जबरदस्ती की. इस घटना के बाद, 13 अगस्त 2021 को बरीवाला थाना में केस दर्ज किया गया.
मामला अदालत में पहुंचने के बाद, एडिशनल सेशन जज अमिता सिंह ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. धारा 354 ए के तहत उसे तीन साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना, और दो माह की अतिरिक्त सजा डिफाल्ट में दी गई है. 4 पॉक्सो एक्ट के तहत उसे 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना, और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत भी 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. 50-50 हजार रुपये के जुर्माने को न भरने की स्थिति में, उसे छह-छह माह की और सजा भुगतनी पड़ेगी.
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