कोंडागांव। कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत 17 जुलाई को तेंदुए की खाल के साथ छह आरोपियों को वन विभाग के अमले ने पकड़ा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंडागांव के समक्ष पेश करने के बाद सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जगदलपुर स्थित केन्द्रीय कारागार भेजा. इसे भी पढ़ें : रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग का बाबू गिरफ्तार, रायपुर में ACB ने की कार्रवाई

मुखबिर से वन्य प्राणी की अवैध तस्करी की सूचना पर सूचना पर वनमंडलाधिकारी रमेश कुमार जांगड़े ने टीम गठित की थी. वन मंडल स्तरीय जांच दल में संयुक्त वनमण्डलाधिकारी आशीष कुमार कोट्रीवार, परिक्षेत्र अधिकारी अमरावती प्रतीक वर्मा, उप वनक्षेत्रपाल पारस पटेल, वनरक्षक कामेश शान्डील्य और वनरक्षक योगेश कोर्राम शामिल थे.

जांच दल ने सुबह से ही ओडिशा सीमा से लगे ग्रामों में रेकी कर आने-जाने वाले वाहनों की जांच शुरू की. गश्त के दौरान ग्राम मिरमिण्डा के पास मुख्य मार्ग के किनारे 6 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में तीन मोटरसाइकिल के साथ एक बोरी में कुछ सामान के साथ नजर आए. सामान की जांच के दौरान बोरी से एक तेन्दूए की खाल प्राप्त बरामद हुई. बरामद सामान की जांच पश्चात् मौके पर ही विधिवत जप्ती पंचनामा तैयार किया गया.

पूछताछ में संदिग्ध व्यक्तियों ने अपनी पहचान ओडिसा जिला नवरंग निवासी मनुराम मरकाम पिता चैनु मरकाम (35 वर्ष), गणेश गोंड पिता स्व. मनीराम गोंड (41 वर्ष), गंगाराम पुजारी पिता स्व. सुकमन पुजारी (46 वर्ष), चेरा पुजारी पिता स्व. सुकमन पुजारी (45 वर्ष) और कोंडागांव, माकड़ी निवासी धनपती पोयाम पिता स्व. फगनु राम पोयाम (46 वर्ष), धनपती मरकाम पिता स्व. रायसिंग मरकाम (54 वर्ष) के तौर पर दी.

पूछताछ पश्चात् आरोपीगणों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 2, 9, 11, 12, 39, 40(2), 48 1. 49 1. 498, 50, 51, 57 के तहत् पर्याप्त साक्ष्य/सबूत पाये जाने पर उक्त आरोपीगण के खिलाफ वन परिक्षेत्र अमरावती में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 18433/10 दिनांक 17-07-2024 को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 2, 9, 11, 12, 39, 40(2), 48 1, 49 L 498, 50, 51, 57 जारी कर 18 जुलाई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंडागांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया. न्यायालय ने सभी 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय कारागार जगदलपुर भेजा.